Vikas Dubey Case: अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को मिली जमानत, बिकरू कांड में जेल से बाहर आने वाली पहली आरोपी
कानपुर के चर्चित बिकरू कांड (Kanpur Bikru Kand) के बाद एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे (Vikas Dubey) के सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे (Khushi Dubey) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में ख़ुशी दुबे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के विरोध में दलीलें दीं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी दुबे की जमानत का विरोध किया
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी दुबे की जमानत का विरोध किया था और जवाब दाखिल किया था। वहीं कोर्ट में बिकरू कांड में शहीद हुए यूपी पुलिस के जवानों के परिजनों ने भी जमानत का विरोध किया था। बिकरू कांड में जमानत पाने वाली ख़ुशी दुबे पहली आरोपी है।
बता दें कि बिकरू कांड में खुशी दुबे दो साल से जेल में है। बुधवार को उसके मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जब यह घटना हुई तब वह केवल 17 वर्ष की थी। मामला विचाराधीन होने के कारण उसे जेल में डालने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट खुशी दुबे की जमानत याचिका पर फैसला करेगी। इससे पहले इलाहाबाद जिला न्यायालय (Allahabad District Court) और उच्च न्यायालय ने खुशी दुबे (High Court) को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
2020 का है मामला
मामला जुलाई 2020 का है। पुलिस बल और चौबेपुर के तत्कालीन सीओ (CO of Chaubeypur) बाहुबली विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए थे। वहां विकास दुबे के साथियों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे देश में लोग सहम गए थे। बाद में इस मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई करते हुए विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विकास दुबे और अमर दुबे समेत चार आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं अमर दुबे की नवविवाहित पत्नी खुशी दुबे पर हमलावरों को उकसाने का मामला दर्ज किया गया था खुशी दुबे को सह-अभियुक्त के रूप में जेल भेजा गया था। बिकरू कांड के दो दिन पहले ही खुशी दुबे ने अमर दुबे से शादी की थी।