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ज्ञानवापी के 'शिवलिंग' की सीधी जांच में खतरा, जानिए ASI कैसे पता लगाने जा रही इसकी सही उम्र

ASI की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से वैज्ञानिक जांच की अनुमति दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-1 के आदेश के मुताबिक वाराणसी की कोर्ट ASI की वैज्ञानिक जांच की मॉनीटरिंग करेगी।
Written by: shailendragautam
May 15, 2023 14:58 IST
ज्ञानवापी के  शिवलिंग  की सीधी जांच में खतरा  जानिए asi कैसे पता लगाने जा रही इसकी सही उम्र
ज्ञानवापी मस्जिद (Express Photo by Anand Singh)
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ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित 'शिवलिंग' की उम्र को पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने नायाब तरीका निकाला है। ASI का कहना है कि 'शिवलिंग' की सीधी डेटिंग करके उसकी उम्र को पता लगाने में खतरा है। वो उसके आसपास मौजूद इसी तरह की चीजों की वैज्ञानिक पड़ताल करके कथित 'शिवलिंग' की उम्र का पता लगा सकते हैं। ASI की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से वैज्ञानिक जांच की अनुमति दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-1 के आदेश के मुताबिक वाराणसी की कोर्ट ASI की वैज्ञानिक जांच की मॉनीटरिंग करेगी।

ASI की तरफ से एडिशनल सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया शशि प्रकाश सिंह और एडवोकेट मनोज कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में दलील पेश की। उनका कहना था कि कथित 'शिवलिंग' की सीधी जांच करना संभव नहीं है। हमें उसकी उम्र का पता लगाने के लिए उसके आसपास मौजूद उसके जैसी ही चीजों की जांच करके किसी नतीजे तक पहुंचना होगा। ऐसी चीजें जो 'शिवलिंग' से किसी न किसी तरह से जुड़ी हों।

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वाराणसी की कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिवलिंग की जांच की मांग

जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा चार हिंदू महिलाओं की तरफ से दायर एक रिवीजन पटीशन की सुनवाई कर रहे थे। इसमें वाराणसी की कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें 'शिवलिंग' की उम्र का पता लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था। वाराणसी की कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी में मिले 'शिवलिंग' को हर हाल में संरक्षित किया जाए। उसके बाद से विवादित परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी।

हिंदू पक्ष के मुताबिक विवादित चीज शिवलिंग तो मुस्लिम बताते हैं फव्वारा

ध्यान रहे कि पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद में एक 'शिवलिंग' मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। ये उस जगह पर मिला जहां पर नमाज से पहले मुस्लिम वजू करते थे। उसके बाद वजू करने की जगह सील कर दी गई थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि हिंदू जिसे शिवलिंग बता रहे हैं वो दरअसल एक फव्वारा है। लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। हाल ही में मुस्लिम पक्ष ने ईद पर विवादित जगह पर वजू करने की अनुमति मांगी थी तो CJI चंद्रचूड़ ने वाराणसी प्रशासन को सारे इंतजाम करने को कहा था।

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