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Debit Card इस्तेमाल करने पर मिलता है फ्री इंश्योरेंस कवर, जानिए कैसे करें क्लेम

अलग-अलग बैंक अलग-अलग तरह का इंश्योरेंस देते हैं। कई बैंकों का इंश्योरेंस 3 करोड़ तक का होता है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: January 21, 2024 16:17 IST
debit card इस्तेमाल करने पर मिलता है फ्री इंश्योरेंस कवर  जानिए कैसे करें क्लेम
डेबिट कार्ड पर लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है।
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आप में से लगभग हर कोई डेबिट कार्ड जरूर इस्तेमाल करता होगा। डेबिट कार्ड की वजह से ही आप एटीएम से अपने पैसे निकाल पाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अधिकांश बैंक डेबिट कार्ड पर लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। यानी अगर आपके साथ कोई घटना होती है या फ्रॉड होता है, तो उसपर आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है।

कई बैंक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की मृत्यु होने पर भी इंश्योरेंस देते हैं। यदि कार्ड होल्डर की मृत्यु होती है तो उनके परिवार के सदस्य इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं।

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अलग-अलग बैंक अलग-अलग तरह का इंश्योरेंस देते हैं। कई बैंकों का इंश्योरेंस 3 करोड़ तक का होता है। अगर आप एसबीआई के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर 4 से 10 लख रुपये तक का कवर मिलता है। वहीं अगर सड़क दुर्घटना या अन्य जगहों पर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो 2 से 5 लख रुपये तक का कवर मिलता है।

ICICI बैंक देता है 3 करोड़ रुपये तक का कवर

लेकिन एचडीएफसी बैंक के अलग-अलग कार्डों पर शर्तों के मुताबिक आपको 5 लाख से 3 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक भी 50 हजार से लेकर 30 लाख रुपये तक का क्लेम देता है। तो वहीं कोटक महिंद्रा बैंक भी 50 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवरेज देता है।

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नहीं मिला पॉलिसी नंबर तो परेशान न हों

हालांकि आप पाएंगे कि आपको पॉलिसी नंबर नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है क्योंकि यह ग्रुप पॉलिसी होती है, इसीलिए पॉलिसी नंबर नहीं मिलता है। हर खाताधारक को अपने बैंक ब्रांच पर जाकर कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस और उससे जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही उसको नॉमिनी के संबंध में भी जानकारी बैंक से ले लेनी चाहिए।

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KYC है जरूरी

इंश्योरेंस लेने के लिए केवाईसी करवाना जरूरी होता है। यानी जो व्यक्ति डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है उसे अपने बैंक ब्रांच पर जाकर केवाईसी और अन्य दस्तावेज अगर जमा न हो, तो तुरंत करवा देना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र और केवाईसी जरूरी होता है।

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