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CJI के गुस्से को देख सहमा तेलंगाना HC, हत्यारोपी सांसद की बेल एप्लीकेशन को भी ठंडे बस्ते में डाला, नाराज हुए SC के जस्टिस

आंध्र प्रदेश के मंत्री रहे वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले के आरोपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के प्रति हाईकोर्ट ने खास दरियादिली दिखाई थी। सीजेआई ने इसके लिए हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी।
Written by: shailendragautam
May 23, 2023 16:08 IST
cji के गुस्से को देख सहमा तेलंगाना hc  हत्यारोपी सांसद की बेल एप्लीकेशन को भी ठंडे बस्ते में डाला  नाराज हुए sc के जस्टिस
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़
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तेलंगाना के हत्यारोपी सांसद के मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के तीखे तेवर देखकर तेलंगाना हाईकोर्ट सहम गया है। आलम ये है कि सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसला लेने से हाईकोर्ट हिचक रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली तो जस्टिस गुस्से से भड़क गए। उन्होंने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि हमारे कहने के बाद भी हाईकोर्ट बेल पर फैसला नहीं दे रहा है। फिर आदेश दिया कि वेकेशन बेंच के सामने केस को रखो।

दरअसल आंध्र प्रदेश के मंत्री रहे वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले के आरोपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के प्रति हाईकोर्ट ने खास दरियादिली दिखाई थी। सीबीआई ने जब सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया तो हाईकोर्ट ने सांसद को एजेंसी से सामने इस तरह से पेश होने का आदेश दिया था जैसे वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा हो। हाईकोर्ट का कहना था कि सांसद से जो भी सवाल पूछे जाए वो उन्हें पहले ही मुहैया करा दिए जाए। सांसद को अरेस्ट करने पर भी रोक लगाई गई थी। इसी मामले में सांसद के पिता और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे।

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सीजेआई ने लगाई थी तेलंगाना हाईकोर्ट को फटकार

वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीथा रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर एतराज जताया था। उन्होंने सीजेआई को सारा मामला बयां किया। हत्या के आरोपी सांसद के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट का दोस्ताना बर्ताव सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रास नहीं आया। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कानून के नाम पर भद्दा मजाक है। सीजेआई ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें सांसद को राहत दी गई थी।

HC से आरोपी सांसद को मिली अंतरिम राहत को कर दिया गया था खत्म

सीजेआई की बेंच ने 24 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा था कि वो आरोपी सांसद की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करके फैसला दे। उसके बाद आरोपी सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट ने दो तारीखों पर उनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई तो की। लेकिन फैसला नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जमानत याचिका लंबित रखने पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने हाईकोर्ट के रवैये पर नाखुशी जताते हुए कहा कि हमारे कहने के बाद भी याचिका का निपटारा नहीं किया गया। उन्होंने आदेश दिया कि आरोपी सांसद की बेल एप्लीकेशन को वेकेशन बेंच के सामने 25 मई को रखा जाए। डबल बेंच ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीथा रेड्डी की दलील पर कहा कि सांसद को किसी भी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं दी गई है। जो सहूलियतें हाईकोर्ट से मिली थीं, उन पर सीजेआई की बेंच रोक लगा चुकी है।

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2019 में हुई थी विवेकानंद रेड्डी की हत्या, सांसद और उनके पिता हैं आरोपी

विवेकानंद रेड्डी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री थे। 2019 में वो अपने कडप्पा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। विवेकानंद आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई थे। पहले इस मामले की जांच एसआईटी ने की पर फिर ये केस 2020 में सीबीआई के पास चला गया। अप्रैल के महीने में सीबीआई ने सांसद के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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