Bengal Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच को रोका
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के शामिल होने की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
यह पूरा केस 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के एक फैसले से जुड़ा हुआ है।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ पीठ ने यह भी कहा कि वह उस निर्देश पर रोक लगाएगी जिसमें सीबीआई को राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करने का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई राज्य सरकार में अवैध नियुक्तियों को एडजस्ट करने के लिए अतिरिक्त पदों को बनाने को मंजूरी देने में शामिल लोगों के संबंध में आगे की जांच करेगी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल ऐसे व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को "मनमाने ढंग से" रद्द कर दिया।"
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा था भर्ती को रद्द कर दिया था और सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने सीबीआई जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। इस मामले में पश्चिमी प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच करती रही है।