scorecardresearch
For the best experience, open
https://m.jansatta.com
on your mobile browser.

इलाज के लिए PDP नेता मदनी जा सकेंगे केरल, हर 15 दिन में लगानी होगी थाने में पेशी, SC ने किया बेल की शर्तों में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के चलते 2014 में मदनी को जमानत दी थी। तब से वह लगातार जमानत पर हैं।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: शैलेंद्र गौतम
Updated: July 17, 2023 14:47 IST
इलाज के लिए pdp नेता मदनी जा सकेंगे केरल  हर 15 दिन में लगानी होगी थाने में पेशी  sc ने किया बेल की शर्तों में बदलाव
पीडीपी चेयरमैन अब्दुल नासिर मदनी। (एक्सप्रेस फोटो)
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में बेंगलुरु में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के चेयरमैन अब्दुल नसर मदनी को इलाज के लिए केरल जाने की अनुमति दे दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने मदनी की जमानत की शर्त में बदलाव किया। इससे पहले अदालत ने उन्हें मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक बेंगलुरु में रहने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के चलते 2014 में मदनी को जमानत दी थी। तब से वह लगातार जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जुलाई 2014 के आदेश में संशोधन करते हुए हम याचिकाकर्ता को उसके गृहनगर केरल में जाने और वहां ठहरने की अनुमति दे रहे हैं। अदालत ने मदनी को निर्देश दिया कि वह 15 दिन में एक बार अपने नजदीकी थाने में पेशी लगाएं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि याचिकाकर्ता जमानत की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है।

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मदनी को जमानत देते समय उनको बेंगलुरु से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया था। अप्रैल 2023 में शीर्ष अदालत ने जमानत की शर्तों में छूट की मांग वाली याचिका पर उन्हें केरल जाने की अनुमति दी थी।

Advertisement
Tags :
Advertisement
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा एजुकेशन समाचार (Education News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
tlbr_img1 राष्ट्रीय tlbr_img2 ऑडियो tlbr_img3 गैलरी tlbr_img4 वीडियो