India Three New Criminal Laws: देश में कल से लागू हो जाएंगे तीन नए आपराधिक कानून, अमल में लाने के लिए सरकार ने ऐसे कीं तैयारियां
भारत के तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) - सोमवार (1 जुलाई) से लागू होंगे। कार्यान्वयन की तैयारी के लिए सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठकें करके तैयारियां की हैं। इसके अलावा इस दिन को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इन तैयारियों और कार्यक्रमों पर एक नज़र डालें।
परिचालन प्रशिक्षण
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि नए कानूनों को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से विश्वविद्यालयों और कानूनी शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। स्कूली शिक्षा विभाग अक्टूबर से मार्च के बीच कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए विशेष मॉड्यूल बनाएगा।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी ने IAS/IPS/न्यायिक अधिकारियों और अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, फोरेंसिक लैब आदि के अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालयों ने 21 जून को लगभग 40 लाख जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए नए कानूनों पर हिंदी वेबिनार आयोजित किया; 25 जून को अंग्रेजी में दूसरा वेबिनार आयोजित किया गया जिसमें लगभग 50 लाख लोगों ने भाग लिया।
प्रचार, जागरूकता
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो समन्वित प्रचार अभियान के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह के प्रयासों का समन्वय कर रहा है। सभी विभागों के साथ विषयगत पोस्टर और फ़्लायर्स साझा किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, इन्फोग्राफ़िक्स आदि के माध्यम से नए कानूनों के लिए व्यापक दृश्यता की योजना बनाई गई है।
प्रेस सूचना ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर 20 राज्यों की राजधानियों में क्षेत्रीय मीडियाकर्मियों के लिए वार्ता (बातचीत) और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, क्षेत्रीय मीडिया की व्यापक भागीदारी के साथ वार्तालाप को महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। अधिकारी ने कहा, "अन्य राजधानी शहरों में भी वार्तालप आयोजित किए जाएंगे।"
तकनीकी उन्नयन
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एफआईआर के पंजीकरण सहित तकनीकी अनुकूलता की सुविधा के लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, और समीक्षा और सहायता के लिए सहायता दल और कॉल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। 14 मार्च को एक मोबाइल वेब एप्लिकेशन, एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन, लॉन्च किया गया।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने अपराध स्थलों, न्यायिक सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती समन की डिलीवरी की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की सुविधा के लिए ई-सक्ष्य, न्यायश्रुति और ई-समन जैसे एप्लिकेशन विकसित किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इन ऐप्स को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।
पुलिस की क्षमता
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। प्रशिक्षण और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का एक समूह बनाया जा रहा है।
बीपीआरएंडडी ने पहले ही 250 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वेबिनार/सेमिनार आयोजित किए हैं और 40,000 से अधिक अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। एक अधिकारी ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पुलिस, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन आदि से बड़ी संख्या में अधिकारियों की क्षमता निर्माण का काम शुरू किया है। क्षेत्र के अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए कानून और पुलिस अधिकारियों के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
कानूनी मामले विभाग
कानूनी मामले विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चार सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ पुलिस कर्मी और डोमेन विशेषज्ञों ने भाग लिया है, एक अधिकारी ने कहा। पांचवां सम्मेलन 30 जून को मुंबई में आयोजित किया जाएगा।
iGOT कर्मयोगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारियों को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि 21 फरवरी से iGOT पर नए आपराधिक कानूनों पर तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक क्यूरेटेड कार्यक्रम के रूप में पेश किए गए हैं और लगभग 2,18,000 अधिकारियों ने नामांकन किया है।
योजनाबद्ध कार्यक्रम
यूजीसी, एआईसीटीई और सीएफआई के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थान और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार को एक दिवसीय गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर समूह चर्चा, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि की योजना बनाई गई है। भारत भर के पुलिस स्टेशन भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे।