सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को समन, 10 जून को अदालत में बयान देने के लिए बुलाया
पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर भारत में मामला थम नहीं रहा है। इस मामले में सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने 10 जून को बयान देने के लिए बुलाया है। गुलाम हैदर के अधिवक्ता मोमिन मलिक ने जिला न्यायालय के पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने सीमा हैदर, सचिन मीणा सहित शादी कराने वाले पुरोहित को 27 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था।
गुलाम ने सीमा, सचिन और पुरोहित के खिलाफ केस दर्ज कराया है
अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा, सचिन, शादी कराने वाले पुरोहित और पैरवी कर रहे अधिवक्ता पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। साथ ही इस मुकदमे में सीमा हैदर और सचिन मीणा की मनाई गई शादी की सालगिरह को भी चुनौती दी थी। अदालत में शादी के अलावा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन आदि पर भी सवाल उठाए थे। विपक्षी को अदालत में बुलाने के साथ ही अब अदालत ने वादी गुलाम हैदर को भी बुलाया है। विपक्षियों पर अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो दो साल तक की सजा का प्रावधान है।
3 जुलाई 2023 को हरियाणा के बल्लभगढ़ से सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था। वह गौतमबुद्ध नगर के रबूपुरा निवासी सचिन मीणा के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थीं। वहीं, सीमा हैदर के अधिवक्ता एसपी सिंह का कहना है कि, वह देश जिसके साथ शत्रुता पूर्ण संबंध हैं, उस देश के नागरिक की याचिका अदालत में नहीं जा सकती है। यही बात अदालत में भी रखी जाएगी।
उधर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुंबई से संबंध रखने वाली फरजाना बेगम नाम की एक भारतीय नागरिक अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने भारत लौटने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि उनके बच्चों की जिंदगी खतरे में है। फरजाना बेगम ने साल 2015 में एक मिर्जा मुबीन इलाही नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक से अबु धाबी में निकाह किया था। बाद में ये दोनों साल 2018 में पाकिस्तान आ गए। इनके दो लड़के हैं, एक की उम्र सात साल है जबकि दूसरा छह साल का है।
पाकिस्तान में फरजाना का केस तब लाइमलाइट में आया, जब उनपर बच्चों की कस्टडी और उनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी को लेकर अपने पाकिस्तानी पति के टॉर्चर के आरोप लगे।