लद्दाख: लेह जिले में लागू हुई धारा 144, आखिर DM ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला
लेह जिले में अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन बाद 7 अप्रैल को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बॉर्डर मार्च निकालने वाले थे लेकिन उसके पहले ही धारा 144 लगा दी गई।
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इसके पहले सोनम वांगचुक 21 दिनों की भूख हड़ताल पर थे, जो 27 मार्च को खत्म हुई है। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद महिलाओं के गुट ने 10 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की है। इसके बाद युवा भी अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सोनम वांगचुक अनशन वाली जगह पर पहुंचे थे और कहा था कि प्रशासन की तरफ से आंदोलन करने वालों को डराने की कोशिश की जा रही है।
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