scorecardresearch
For the best experience, open
https://m.jansatta.com
on your mobile browser.

BNS के तहत दर्ज हुआ इस राज्य में पहला मामला, व्यक्ति पर इस चीज की चोरी का आरोप, अमित शाह ने बताया

कांग्रेस ने दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: July 01, 2024 23:01 IST
bns के तहत दर्ज हुआ इस राज्य में पहला मामला  व्यक्ति पर इस चीज की चोरी का आरोप  अमित शाह ने बताया
गृहमंत्री अमित शाह (PTI Photo)
Advertisement

भारतीय न्याय संहिता (BNS) आज से पूरे देश में लागू हो गया। मीडिया रिपीर्ट्स में बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट में सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ बीएनएस के तहत पहली एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि ये घटना सही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर स्पष्टीकरण दिया है।

Advertisement

अमित शाह ने दिया स्पष्टीकरण

अमित शाह ने कहा कि नए कानून के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात 12:10 मिनट पर मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज की गई पहली एफआईआर नई आपराधिक संहिता BNS के तहत पहला मामला नहीं है।

Advertisement

बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर की आलोचना करते हुए कहा कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी रोजी-रोटी कमा रहा था।

दिल्ली पुलिस एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी

दिल्ली पुलिस कमला मार्केट में रेहड़ी लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। पटना का रहने वाला 23 वर्षीय पंकज कुमार नामक यह रेहड़ी वाला व्यक्ति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज पर कथित तौर पर सार्वजनिक मार्ग को बाधित करते हुए ठेले पर पानी और तंबाकू उत्पाद बेच रहा था। पुलिस को औपचारिक रूप से आदेश रद्द करने के लिए अदालत को बताना होगा।

Advertisement

बीएनएस की धारा 285 के तहत दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि पंकज कुमार ने अपनी गाड़ी हटाने के लिए गश्ती अधिकारी के निर्देशों की अनदेखी की, जिसके कारण मामला दर्ज किया गया। पुलिस औपचारिक रूप से एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत को सूचित करेगी। गश्त करने वाले अधिकारी ने घटना को रिकॉर्ड करने के लिए ई-वेरिफिकेशन ऐप का इस्तेमाल किया, जो आगे की जांच के लिए सीधे पुलिस रिकॉर्ड में फीड होता है।

Advertisement

Advertisement
Tags :
Advertisement
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा एजुकेशन समाचार (Education News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
×
tlbr_img1 Shorts tlbr_img2 खेल tlbr_img3 LIVE TV tlbr_img4 फ़ोटो tlbr_img5 वीडियो