क्या दिल्ली हाईकोर्ट से CM केजरीवाल को मिलेगी राहत? मंगलवार को होगी सुनवाई
Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमे उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सोमवार को दायर की गई याचिका को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि सीबीआई ने उन्हें एक साल पहले केवल गवाह के तौर पर बुलाया था और सीबीआई ने कोई नया सबूत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप पहले से ही सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा थे। केजरीवाल ने जून में सुप्रीम कोर्ट के सामने एसजी के बयानों का भी हवाला दिया। इसमें 3 जून तक आखिरी चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि 4 जून को मनीष सिसोदिया की जमानत कार्यवाही के दौरान एसजी ने साफ तौर पर कहा था कि जांच खत्म होने के करीब है और कोई नई गिरफ्तारी होने की उम्मीद नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या कहा
याचिका में कहा गया है कि एसजी के बयान में किसी भी तरह से नई गिरफ्तारी का जिक्र नहीं है। याचिका में कहा गया है कि अगर ऐसा होता तो इस तरह का आश्वासन कभी नहीं दिया जाता। अरविंद केजरीवाल की याचिका में आगे कहा गया है कि 23 अप्रैल को मंजूरी मिलने के बावजूद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बयान भी दिया। इससे यह साफ हो गया था कि आगे कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी क्योंकि जांच जारी नहीं है, बल्कि खत्म होने के करीब है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है। इसके तहत उन्हें तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। 29 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा था कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी जारी है, इसलिए उनसे हिरासत में आगे की पूछताछ की जरुरत भी पड़ सकती है।
सीबीआई ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जांच टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और तीन दिन की हिरासत में भी उन्हें टालमटोल जवाब ही दिए। इसमें यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। 26 जून को सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से साफ मना कर दिया था।