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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अरविंद केजरीवाल से CBI ने तिहाड़ में की पूछताछ, कल ट्रायल कोर्ट में करेगी पेश

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की है।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: June 25, 2024 23:34 IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (इमेज-पीटीआई)
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Arvind Kejriwal News:  दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले अब सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर केजरीवाल से पूछताछ की है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को कल संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की इजाजत भी मिल गई है। उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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संजय सिंह ने साजिश का लगाया आरोप

संजय सिंह ने कहा कि जुर्म, अत्याचार और ज्यादती की हद हो गई है। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है, उससे पहले केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। ये साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार कर उनको गिरफ्तार करना है।

आम आदमी पार्टी के सांसद ने आगे कहा कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की ज्यादती देख रहा है। पूरा देश केंद्र सरकार का जुर्म देख रहा है। पूरा देश उनका अत्याचार और अन्याय देख रहा है। इस झूठे मुकदमे के खिलाफ पूरा देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होगा। संजय सिंह ने कहा कि इस देश के अंदर कैसे न्याय मिलेगा। ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा-लगाकर केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जाएंगी? आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं।

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दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक बरकरार रखी। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि निचली अदालत की वेकेशनल बेंच ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। विस्तृत खबर के लिए यहां क्लिक करें...

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Tags :
AAPArvind KejriwalCBISupreme Court
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