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Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की हवाला ऑपरेटर्स के साथ चैट! सुप्रीम कोर्ट में ED के नए खुलासे के बाद क्या करेगी AAP

आरोप का केजरीवाल के वकील ने खंडन किया और पूछा कि क्या एजेंसी “परिणाम को प्रभावित करने के लिए आज तक इस जानकारी को दबा रही थी।”
Written by: Ananthakrishnan G | Edited By: संजय दुबे
नई दिल्ली | Updated: May 18, 2024 09:38 IST
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शुक्रवार, 17 मई, 2024 को अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (पीटीआई फोटो)
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दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच “व्यक्तिगत और सीधी बातचीत” का रिकार्ड मिली है। एजेसी ने उसका नाम नहीं बताया है। आरोप का केजरीवाल के वकील ने खंडन किया और पूछा कि क्या एजेंसी “परिणाम को प्रभावित करने के लिए आज तक इस जानकारी को दबा रही थी।”

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जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एजेंसी दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने हवाला ऑपरेटर का नाम नहीं बताया और पीठ से कहा: “अब हमें अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच चैट मिली है। यह व्यक्तिगत और सीधी बातचीत है।”

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वह न्यायमूर्ति खन्ना के इस प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि "मनीष सिसोदिया फैसले के बाद ईडी के चार्ट में कौन सी सामग्री है, जिस पर आपने भरोसा किया है।" चार्ट उसे कहते हैं जो कोर्ट में एजेंसी की प्रस्तुतियों को हाईलाइट करता है। राजू ने कहा कि इससे एजेंसी का यह रुख सही साबित होता है कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

राजू की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "यह किसके लिए है? अदालत के लिए या मीडिया के लिए है?"

सिंघवी ने आगे कहा: "क्या वह आज तक इस जानकारी को दबा कर परिणाम को प्रभावित कर रहे थे? यह अभियोजक की भूमिका नहीं है।" उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और अभियोक्ता सुनवाई खत्म होने के समय यह कह रहे थे। उन्होंने कहा, "अभियोजक द्वारा इस तरह से पक्षपात नहीं किया जाएगा… यह उत्पीड़न है। बहुत अनुचित है। आपको निष्पक्षता के मानकों को बनाए रखना होगा।"

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सिंघवी ने पूछा, “यह अंतिम क्षण में संदेह पैदा करने के लिए है, अचानक बदलने के लिए मजबूर करना है… यह उचित नहीं है… अंतिम कुछ मिनटों में इस तरह बोलना.. गिरफ्तारी के आधार पर यह उचित नहीं है। शुक्रवार को शाम 4.30 बजे तक कोई बहस नहीं हुई। क्या यह उचित है?"

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मेहता ने कहा, “हमने हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है… अभी।” सिंघवी ने कहा, "शुक्रवार को 4.30 बजे हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार करना और अदालत को यह बताना बहुत आसान है…ऐसा लगता है कि मार्च से लेकर आज तक मेरे दोस्त सबूतों को दबाते रहे थे।"

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