CAA के तहत 14 लोगों को मिली भारतीय नागरिकता, दिए गए सर्टिफिकेट
CAA: नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट आज जारी किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (DLC) की ओर से आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) की तरफ से आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे।
प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमानुसार आवेदनों की प्रोसेसिंग के बाद डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) को भेज दिया है। आवेदनों की प्रोसेसिंग पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे।
क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस?
आवेदकों को छह प्रकार के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे और भारत में "प्रवेश की तारीख" भी बतानी होगी। स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में जन्म प्रमाण पत्र, किरायेदारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस, स्कूल या शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।
आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा जारी एक पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता है कि वह "हिंदू / सिख / बौद्ध / जैन / पारसी / ईसाई समुदाय" से संबंधित है।
उपयोगकर्ताओं को पोर्टल को https://indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
फोटोग्राफ के साथ सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच के बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। यह साबित करने के लिए कि नागरिकता चाहने वाले आवेदक ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, उन्हें पासपोर्ट की प्रतिलिपि, वीजा, जनगणना गणनाकर्ताओं द्वारा जारी पर्ची, पैन कार्ड, बिजली बिल, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेजों का एक और सेट प्रदान करना होगा। पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों को सीएए से छूट दी गई है