आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली थी 7-7 साल की सजा
यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश की शीर्ष अदालत ने आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में आजम खान के आदेश पर रोक लगा दी है। आजम, उनकी पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर की स्वार से विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम से जुड़ा हुआ मामला है। अब्दुल्ला आजम पर इसी विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए प्रमाण पत्र में अपना जन्म बढ़ा कर दिखाने का आरोप था। इसी मामले को लेकर पिछले साल रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
अब्दुल्ला आजम के विधायक बनने के बाद रामपुर से वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 में अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मामला दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने विधायक बनने के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जब जांच हुई तो पाया गया कि उनका जन्म प्रमाण पत्र फर्जी था।
फर्जी प्रमाण पत्र मामले में चली गई विधायकी
कथित जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा को भी 7-7 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला को सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा से भी अयोग्य घोषित हो गए।
आजम की सजा पर रोक
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर इस केस के वकील शरद शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आजम खान, अब्दल्ला आजम और तंजीम फातिमा की रिहाई का आदेश दिया है। इसके साथ ही आजम खान की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 14 मई को ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।