Arvind Kejriwal News: अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार शाम राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली थी लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया है। दिल्ली हाईकार्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तब तक स्टे लगाया है, जब तक जब तक वह ईडी की याचिका पर फैसला नहीं सुना देता।
न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई की और फिर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाई कार्ट ने कहा कि वह ऑर्डर 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है।
हाईकोर्ट इस फैसले पर सोमवार या मंगलवार को फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने काउंसिल को कहा है कि वो सोमवार तक लिखित में अपनी दलील दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो ईडी की याचिका पर दो से तीन दिनों में फैसला सुनाएगी।
वहीं न्यूज एजेंसी भाषा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामले में जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा, "यह आदेश सुनाए जाने तक, उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।"
हाई कोर्ट द्वारा ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद एएनआई से बातचीत में आप की लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि ईडी की मंशा है कि जो राहत मिली है, उसे लागू न होने दिया जाएगा। सोमवार या मंगलवार को कोर्ट स्टे एप्लिकेशन पर अपना फैसला देगा, तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं।
केजरीवाल से किया जा रहा आतंकवादियों जैसा बर्ताव- सुनीता
इससे पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही की सभी हदें पार हो चुकी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ एक 'वांछित आतंकवादी' जैसा व्यवहार किया जा रहा है।
सुनीता केजरीवाल ने कहा, ''ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर जमानत ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही ईडी ने इसे रोकने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश में तानाशाही ने सारी हदें पार कर दी हैं। हालांकि, हाई कोर्ट का आदेश आना अभी बाकी है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगी।"