स्वाति मालीवाल केस में फिर बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की पांच दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीन ही दिन कस्टडी दी है।
कोर्ट ने बिभव कुमार को 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। स्वाति मालीवाल पर 13 मई को सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी। कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर तीस हजारी कोर्ट में पेश किए जाने के बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट गौवल गोयल ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बिभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की जांच कर रही टीम लगातार बिभव कुमार पर यह आरोप लगाती रही है कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब भी सही से नहीं दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया। यह पूरे घटनाक्रम का पता लगाने के लिए जांच का एक जरूरी हिस्सा है।
बिभव कुमार को नहीं मिली जमानत
बिभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया और कहा था कि उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, जिससे उनका सामना कराए जाने की जरूरत हो। इससे पहले बीते दिन सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पीए की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराने में कोई भी पूर्व चिंतन नहीं किया था और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में हैं तो गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों की छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कोर्ट से कहा था कि अगर बिभव कुमार बेहद पावरफुल व्यक्ति हैं। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को भी खतरा है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो बनाने के बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं।