सुप्रीम कोर्ट से AAP को मिली राहत, 10 अगस्त तक खाली करना होगा दफ्तर, जानिए क्या है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राउज एवेन्य स्थित AAP कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है और अब 10 अगस्त तक का समय दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने दफ्तर खाली करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 जून कर दिया था लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर कुछ और दिन की मोहलत मांगी थी।
आज जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की एक विशेष अदालत ने AAP द्वारा दायर किया गया एक आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए पार्टी को मोहलत दी कि यह आखिरी मोहलत है। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट को दी जा चुकी है और इसको खाली करने में हो रही देरी से काम रुका पड़ा है और काफी नुकसान हो रहा है।
क्या है मामला?
यह मुद्दा पहली बार इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया था। जब दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए वकील के परमेश्वर ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बैंच को सूचित किया था कि एक राजनीतिक दल प्लॉट पर कब्जा कर बैठा है, जिसकी वजह से न्यायपालिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया था जिसके बाद AAP ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया कि यह प्लॉट उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे हाईकोर्ट के लिए 2020 में ही निर्धारित किया गया था।
AAP ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान दिल्ली में प्लॉट पाने की हकदार हैं। हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए वकील ने आज कहा,"हमारे पास 90 कोर्ट रूम की कमी है। नए न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग सितंबर में खत्म हो रही है, हम बहुत मुश्किल में हैं, अब हम न्यायिक अधिकारियों को रखने और कोर्ट रूम चलाने के लिए इमारतें किराए पर लेने की स्थिति में हैं।"
इसके बाद कोर्ट ने यह कहते हुए 10 अगस्त का वक़्त दिया कि ऐसा आखिरी बार किया जा रहा है और 10 अगस्त से पहले दफ्तर खाली कर दिया जाए।