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Arvind Kejriwal News: 'जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता सुप्रीम कोर्ट भी कल…', आम आदमी पार्टी SC का करेगी रुख

आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले से पूरी तरह असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | June 25, 2024 16:36 IST
arvind kejriwal news   जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता सुप्रीम कोर्ट भी कल…   आम आदमी पार्टी sc का करेगी रुख
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। (इमेज-पीटीआई)
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Arvind Kejriwal News: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी असहमति जाहिर की है। पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

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आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले से पूरी तरह असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कल यह बात कह चुका है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि निचली अदालत ईडी की तरफ से उसके सामने पेश की गई सामग्री का सही से आकलन करने में विफल रही। उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। पीठ ने कहा कि विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। विस्तृत खबर के लिए यहां क्लिक करें...

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी थी। एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सीएम को रिहा करने का आदेश दिया था। देश ना छोड़ने और गवाहों या सबूतों को प्रभावित ना करने जैसी शर्तों के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के मुखिया को राहत दी थी। गुरुवार को यह आदेश दिया गया था।

इससे पहले की केजरीवाल जेल से बाहर आते ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने फैसला आने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी। केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा था और सुनवाई को 26 जून तक टाल दिया गया था।

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले ले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें 21 दिनों की अंतरिम राहत दी थी और जमानत दे दी थी। शर्तों के हिसाब से उनको 2 जून को सरेंडर करना था और सीएम ने ऐसा ही किया। ईडी का आरोप है कि 2021-22 में बनाई गई शराब नीति से शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचा।

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