ममता बनर्जी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' से हटाया बैन
फिल्म 'द केरल स्टोरी' को पश्चिम बंगाल में दिखाये जाने का रास्ता साफ हो गया। पिछले दिनों विवादों में रही इस फिल्म के राज्य में रिलीज किये जाने पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिबंध लगा दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के रिलीज होने की बाधा खत्म कर दी और फिल्म पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया।
राज्य के मंत्री ने कहा- सीएम उचित-अनुचित समझती हैं
हालांकि पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानती है कि राज्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। उन्होंने कहा कि सीएम इस पर फैसला लेंगी।
फिल्म 'द केरल स्टोरी'में कथित तौर पर केरल की 32 हजार महिलाओं को इस्लाम में शामिल किए जाने और उन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती किए जाने की घटना को दिखाया गया है। फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद यह विवादों में आ गई थी। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों ने नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 मई को अपने यहां फिल्म के रिलीज होने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर गुरुवार को कोर्ट ने प्रतिबंध को गलत बताते हुए उस पर स्टे लगा दिया। इस तरह राज्य में फिल्म दिखाये जाने का रास्ता अब साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि फिल्म 'द केरल स्टोरी' में समुचित डिस्क्लेमर होना चाहिए। हालांकि फिल्म प्रोड्यूसर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने डिस्क्लेमर को लेकर कहा, "32 हजार या इससे कम या अधिक संख्या में धर्मांतरण होने के दावे का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है, और इस मुद्दे पर "फिल्म केवल उसके काल्पनिक दावे को दिखा रही है।" ऐसे में डिस्क्लेमर को 20 मई को शाम पांच बजे तक जोड़ दिया जाएगा।
दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके यहां फिल्म पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए निर्देश दिया है कि सभी सिनेमा हालों में जरूरी सुरक्षा बंदोबस्त किये जाने चाहिए और दर्शकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।