ईशनिंदा के आरोपी ईसाई व्यक्ति को पाकिस्तानी अदालत ने दी मौत की सजा, जानें क्या है पूरा मामला
पाकिस्तान की एक अदालत ने एक ईसाई व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल पूर्वी पंजाब प्रांत में ईसाइयों पर हुए सबसे भीषण भीड़ हमलों के बाद एक ईसाई ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किया था। वहीं सजा पाए व्यक्ति के वकील ने कहा कि वह अपर कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।
अगस्त 2023 में मुस्लिम पुरुषों के ग्रुप ने जारनवाला शहर में दर्जनों घरों और चर्चों को जला दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने दो ईसाई पुरुषों को इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के पन्ने फाड़ते, जमीन पर फेंकते और दूसरों पर अपमानजनक टिप्पणियां लिखते देखा था। बाद में अधिकारियों ने कहा था कि आरोपी दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
हालांकि उस हिंसा के समय किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी क्योंकि डरे ईसाई अपने घरों से भागकर सुरक्षित क्षेत्रों में चले गए थे। हालांकि पुलिस ने हमलों के बाद 100 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन यह पता नहीं चला कि क्या किसी को दोषी ठहराया गया था। एहसान शान पर अपने टिकटॉक अकाउंट पर कुरान के फटे पन्नों को दोबारा पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह पंजाब प्रांत के साहीवाल शहर की एक अदालत द्वारा शनिवार को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करेंगे।
एहसान शान को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी अमीर फारूक ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि उस व्यक्ति ने संवेदनशील समय में हेटफुल कंटेंट शेयर की जब अधिकारी पहले से ही हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साहीवाल में एक चर्च के स्थानीय पादरी नवीद काशिफ ने कहा कि एहसान शान ने जो पोस्ट किया, उसे उन्होंने माफ नहीं किया। लेकिन उन्होंने आश्चर्य जताया कि अदालत ने इतना कठोर फैसला क्यों दिया, जबकि हमलों से जुड़े लोगों को अभी तक दंडित नहीं किया गया है?
पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप आम हैं। पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के तहत इस्लाम या इस्लामी धार्मिक हस्तियों का अपमान करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक ईशनिंदा के लिए मौत की सज़ा नहीं दी है। हालांकि यह आरोप ही दंगों का कारण बन सकता है और भीड़ को हिंसा, लिंचिंग और हत्याओं के लिए उकसा सकता है।