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हर‍ियाणा: 30 हजार तक वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीयों के लिए आरक्षित

Haryana News: हर‍ियाणा की मनोहर लाल खट्टर की अगुआई वाली भाजपा-जजपा सरकार ने पूरा क‍िया चुनावी वादा।
Written by: जनसत्ता ऑनलाइन | Edited By: Abhishek Gupta
Updated: February 16, 2022 15:31 IST
हर‍ियाणा  30 हजार तक वेतन वाली 75  नौकरियां स्थानीयों के लिए आरक्षित
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)
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हरियाणा में नौकरी पाने के इच्छुक स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी कानून लागू किए जाने के बीच उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 तीस हजार रुपए अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होता है और यह कानून शनिवार से लागू हुआ। चौटाला ने सिरसा में कहा कि यह हरियाणा के युवाओं के लिए एक ‘‘ऐतिहासिक दिन’’ है।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग ने एक समर्पित पोर्टल भी बनाया है, जिसमें राज्य की कंपनियों को रिक्तियों के बारे में बताना होगा और सरकार इस पर लगातार नजर रखेगी। चौटाला ने कहा कि इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है।

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उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक प्रमुख चुनावी वादा था। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर में कहा था कि यह कानून 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा।

सरकार ने वादा किया था कि यह कानून 50,000 रुपए के कुल मासिक वेतन पर लागू होगा, लेकिन उसने पिछले साल जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि उक्त अधिनियम के तहत कुल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मार्च 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2020 को अपनी मंजूरी दी थी।

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मार्च 2021 में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2020 को अपनी सहमति दी थी। राज्य सरकार ने पिछले साल कहा था कि उक्त अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, सीमित देयता के नियोक्ताओं पर लागू होगा। साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करता है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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