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Amarinder on Amritpal : 'उसे 30 दिन पहले ही पकड़ लिया जाना चाहिए था', कैप्टन बोले- अच्छा है कि वह जेल में है

Amaritpal Singh को रविवार सुबह पुलिस ने रोडे गांव से गिरफ्तार किया था। उसे असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Yashveer Singh
Updated: April 24, 2023 22:29 IST
amarinder on amritpal    उसे 30 दिन पहले ही पकड़ लिया जाना चाहिए था   कैप्टन बोले  अच्छा है कि वह जेल में है
Amarinder Singh को रोडे गांव के गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया था (ANI)
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Khalistani Amritpal Singh: खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अमरिंदर सिंह ने अमृतपाल सिंह को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोमवार को कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी एक महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह अच्छा है कि वह जेल में है।

जालंधर में मीडिया से बातचीत में अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने कहा, "मैं जानना चाहता हूं कि इतने लंबे समय बाद उसे क्यों पकड़ा गया। उसे 30 दिन पहले ही पकड़ लिया जाना चाहिए था।" मीडियाकर्मियों के एक सवाल के जवाब में अमरिंदर सिंह ने कहा कि चाहे उसने सरेंडर किया हो या उसे गिरफ्तार किया गया हो, यह अच्छा है कि वह जेल में है।

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इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार पर यूपी के मुख्तार अंसारी को रूपनगर जेल में सुविधाएं मुहैया करने के भगवंत मान के आरोपों पर पलटवार किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री को पहले यह समझना चाहिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं।"

अमरिंदर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। वह अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव भी लड़े लेकिन बुरी तरह हार गए। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर शहर में थे। कांग्रेस सांसद संतोख चौधरी का निधन हो जाने के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है।

हाई कोर्ट ने अमृतपाल से जुड़ी याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को पिछले महीने दायर उस याचिका को निरर्थक कहकर खारिज कर दिया। इस याचिका में दावा किया गया था कि पंजाब के मोगा जिले में गिरफ्तारी के एक दिन बाद अमृतपाल सिंह पुलिस की "अवैध हिरासत" में था।

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अदालत में हुई पिछली सुनवाई में पंजाब राज्य ने कहा था कि अमृतपाल सिंह को न तो हिरासत में लिया गया था और न ही गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस बात का साक्ष्य दिखाने के लिए भी कहा था कि अमृतपाल अवैध हिरासत में था।

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