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17 लाख तक की आमदनी वालों को मिल सकती है छूट, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार

देश का मध्यम वर्ग हर बजट पर नजर रखता है कि शायद टैक्स में कुछ कटौती होगी और उसे राहत मिलेगी।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: June 20, 2024 16:01 IST
17 लाख तक की आमदनी वालों को मिल सकती है छूट  मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार
फरवरी 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था।
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केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। फरवरी 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अब जुलाई महीने में केंद्र सरकार पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें भी कर रही हैं। चुनावी नतीजों के बाद अब इस बजट से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीदें हैं।

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सरकार दे सकती मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा

देश का मध्यम वर्ग हर बजट पर नजर रखता है कि शायद टैक्स में कुछ कटौती होगी और उसे राहत मिलेगी। इस बार मध्य वर्ग को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए इनकम टैक्स रेट कम करने पर विचार कर रही है।

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मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नई टैक्स नीति के तहत लाया जाए। ऐसे में सरकार टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलाव कर सकती है। अगर सरकार 15 से 17 लाख रुपये तक कमाने वालों को नए टैक्स रिजीम के तहत लाती है और आयकर में छूट मिलती है, तो इससे देश के करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा होगा।

न्‍यू टैक्स सिस्टम में स्लैब और टैक्‍स

  • इनकम 3 लाख रुपये : कोई टैक्‍स नहीं
  • इनकम 3 लाख से ज्यादा से 6 लाख तक : 5% टैक्‍स
  • 6 लाख से ज्यादा से 9 लाख तक : 10% टैक्‍स
  • 9 लाख से ज्यादा से 12 लाख तक : 15% टैक्‍स
  • 12 लाख से ज्यादा से 15 लाख तक : 20% टैक्‍स
  • 15 लाख से ज्यादा पर : 30% टैक्‍स

नए सिस्टम में लाभ

नए टैक्स सिस्टम के तहत, सीनियर सिटीजंस 80डी के तहत हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर यह खर्च डिपेंडेंट सीनियर सिटीजंस के लिए किया जाता है, तो एक वित्त वर्ष में इसके लिए पात्रता 1 लाख रुपये है। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजंस टैक्सपेयर्स को बचत बैंक खातों से ब्याज आय के लिए धारा 80TTA के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति है। सामान्य करदाताओं के लिए यह 10,000 रुपये है।

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