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Agra वालों के लिए गुड न्यूज! अब बढ़ने वाला है एयरपोर्ट पर ट्रैफिक, बनेगा नया टर्मिनल, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

एएआई ने अपनी याचिका में कहा, '30,000 वर्ग मीटर के भवन क्षेत्र वाला नया एन्क्लेव उस क्षेत्र पर प्रस्तावित है जो ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन की भौगोलिक सीमा के अंदर आता है। प्रस्तावित क्षेत्र सभी बाधाओं से मुक्त है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदकों को स्थानांतरित कर दिया गया है।'
Written by: संजय दुबे | Edited By: संजय दुबे
Updated: January 18, 2023 00:39 IST
agra वालों के लिए गुड न्यूज  अब बढ़ने वाला है एयरपोर्ट पर ट्रैफिक  बनेगा नया टर्मिनल  सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
हवाई यातायात बढ़ाने की आपात जरूरत को देखते हुए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने पहले के आदेश में संशोधन करने की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने पूर्व के आदेश में बदलाव करते हुए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को एक बड़ी राहत दी। इसके तहत कोर्ट ने एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (AAI) को आगरा हवाई क्षेत्र में हवाई अड्डे के यातायात को बढ़ाने और आगरा में एक नया टर्मिनल बनाने की अनुमति दे दी है।

दिसंबर 2019 में अदालत ने एयर ट्रैफिक बढ़ाने की अनुमति देने से मना कर दिया था

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। एएआई की ओर से दायर आवेदन में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने अदालत के 11 दिसंबर 2019 के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसके तहत अदालत ने पहले कहा था कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) को आगरा के मौजूदा हवाई अड्डे पर एक अतिरिक्त टर्मिनल का निर्माण करने का अधिकार होगा, लेकिन एएआई और केन्द्र सरकार को अगले आदेश तक आगरा में हवाई यातायात को और बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

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एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने पहले के आदेश में संशोधन करने की मांग की थी

हवाई यातायात बढ़ाने की आपात जरूरत को देखते हुए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने पहले के आदेश में संशोधन करने की मांग की। एएआई ने अपने आवेदन में कहा कि प्राधिकरण ने अन्य पहलुओं के साथ-साथ उड़ान-आरसीएस योजना को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और शहर में पर्यटकों का प्रवाह बढ़ाने के लिए मौजूदा सिविल एन्क्लेव में न्यू सिविल एन्क्लेव के विकास का प्रस्ताव दिया है।

एएआई ने अपनी याचिका में कहा, "30,000 वर्ग मीटर के भवन क्षेत्र वाला नया एन्क्लेव उस क्षेत्र पर प्रस्तावित है जो ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन की भौगोलिक सीमा के अंदर आता है। प्रस्तावित क्षेत्र सभी बाधाओं से मुक्त है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदकों को स्थानांतरित कर दिया गया है।"

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एएआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार सिन्हा ने पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत ने पहले एएआई को अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी थी और केंद्र ने इस मुद्दे पर अध्ययन भी कराया है। न्यायालय ने जब चार दिसंबर, 2019 को मामले की सुनवाई की थी, तो केन्द्र की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ को बताया था कि सरकार एक अध्ययन की मदद से हवाई मार्ग से आगरा आने वाले यात्रियों की संख्या और भविष्य में उनकी संख्या में वृद्धि का आकलन करना चाहती है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सिन्हा ने पीठ को बताया कि टर्मिनल निर्माण के लिए धन आवंटित कर दिया गया है।

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