scorecardresearch
For the best experience, open
https://m.jansatta.com
on your mobile browser.

दिल्ली सरकार अतिरिक्त काम कराना चाहती है तो मेहनताना दे, कोटाधारकों ने इस काम को नहीं करने की दी चेतावनी

दिल्ली के कोटाधारकों को 12 जून 2024 को विभाग ने ई-केवाईसी के जरिए बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए बोला था। पढ़ें अनामिका सिंह की रिपोर्ट।
Written by: जनसत्ता
नई दिल्ली | Updated: June 24, 2024 10:55 IST
दिल्ली सरकार अतिरिक्त काम कराना चाहती है तो मेहनताना दे  कोटाधारकों ने इस काम को नहीं करने की दी चेतावनी
कोटा डीलर्स के नेताओं का कहना है कि जो काम खाद्य विभाग का है, वह वे खुद करें। (फाइल फोटो)
Advertisement

दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी कर कोटाधारकों को ई-केवाईसी करने के लिए कहा गया है। जिसका कोटाधारक लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के करीब दो हजार कोटाधारकों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस एक्ट) 2013 में कहीं नहीं लिखा है कि कोटाधारक राशन वितरण के अलावा प्रशासनिक कार्य करेंगे।

Advertisement

कोटाधारकों की यूनियन DSRDS ने काम करने से साफ मना किया

कोटाधारकों का कहना है कि ई-केवाईसी के जरिए राशन लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य खुद विभाग का है न कि कोटाधारक का। यदि विभाग उनसे ई-केवाईसी का काम करवाना चाहता है तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो उन्हें मेहनताना दें। कोटाधारकों की यूनियन दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने कहा कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने-घटाने, राशन कार्ड निरस्त करने, नवीनीकरण करने व लाभार्थियों के सत्यापन का काम खुद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है।

Advertisement

12 जून 2024 को विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर ई-केवाईसी के जरिए बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए दिल्ली के कोटाधारकों को बोला गया है। जिसमें सहायक आयुक्त, खाद्य एवं संभरण अधिकारी, खाद्य एवं संभरण निरीक्षण, डाटा इंट्री आपरेटर को ट्रेनिंग देने के लिए 25-26 जून की तिथि निर्धारित की गई है। जिसके बाद कोटाधारकों से ई-केवाईसी का काम कराया जाएगा। लेकिन एनएफएस एक्ट 2013 व पीडीएस कंट्रोल आर्डर के अनुसार लाभार्थियों का ई- बायोमैट्रिक सत्यापन कोटाधारकों के द्वारा करवाए जाने का प्रावधान नहीं है।

कर्मचारियों की कमी के कारण लिया गया था फैसला

29 जनवरी 2014 को विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, इस आदेश में कहा गया था कि विभाग को करीब 15 लाख राशनकार्ड के आवेदन प्राप्त हुए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते निर्णय लिया गया था कि सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत समूह ‘बी’ व ‘सी’ के इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी को सत्यापन के लिए काम पर लगाया जा सकता है।

Advertisement

यही नहीं प्रपत्रों के सत्यापन का कार्य सेवारत कर्मचारियों व सामान्य कार्यालय कार्य समय के बाद उनके निवास स्थान के निकट अवकाश के दिन करने पर प्रति फार्म 30 रुपए मानदेय देने का फैसला लिया गया था। तो यदि कोटाधारकों को विभाग ई-केवाईसी के कार्य पर लगाना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि वो उन्हें मेहनताना दें।

Advertisement

Advertisement
Tags :
Advertisement
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा एजुकेशन समाचार (Education News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
×
tlbr_img1 Shorts tlbr_img2 खेल tlbr_img3 LIVE TV tlbr_img4 फ़ोटो tlbr_img5 वीडियो