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'वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं...', POCSO मामले में येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस जारी होने के बाद येदियुरप्पा का टिकट बुक किया गया था।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: June 14, 2024 18:57 IST
 वह कोई टॉम  डिक या हैरी नहीं      pocso मामले में येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
कर्नाटक हाई कोर्ट से येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली।
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कर्नाटक हाई कोर्ट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके भागने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा बीएस येदियुरप्पा कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं।

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जानें कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में क्या कहा

हाई कोर्ट ने कहा कि येदियुरप्पा 17 जून को सीआईडी के सामने जांच के लिए पेश होंगे। इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। कोर्ट में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कहा कि येदियुरप्पा ने 11 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश होने वाले नोटिस के अनदेखी की है और कुछ ही घंटे में दिल्ली चले गए।

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कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस जारी होने के बाद येदियुरप्पा का टिकट बुक किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा, "उनके दिल्ली भागने की कोई संभावना नहीं है। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि वह देश छोड़कर भाग जाएंगे? वह बेंगलुरु से दिल्ली जाकर क्या कर सकते हैं?"

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं, उससे संदेह है कि इस मामले में कुछ छिपा हुआ है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा, "बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं 17 जून को आऊंगा। वो लिखित में ये देने किलिए तैयार हैं कि वह आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं?"

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वहीं बीएस येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वकील सी.वी. नागेश ने कोर्ट के बताया कि शिकायतकर्ता (पीड़िता की मां) को छोटे-छोटे मामले दायर की आदत है। इसके बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया।

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क्या है पूरा मामला?

एक 17 वर्षीय एक लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि इस साल दो फरवरी को येदियुरप्पा ने अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद कर्नाटक के डीजीपी ने इस मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए सीआईडी ​​को सौंप दिया था।

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