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Mutual Funds KYC: ऐसे चेक करें अपना म्यूचुअल फंड केवाईसी स्टेटस, नए नियमों के तहत सिर्फ 'रजिस्टर्ड' होना काफी नहीं

Mutual Funds KYC New Rules : म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए पिछले महीने से नए केवाईसी नियम लागू हुए हैं, जिनके तहत नए फंड्स में आसानी से निवेश के लिए इनवेस्टर का स्टेटस 'KYC Validated' होना जरूरी है.
Written by: hema
Updated: May 09, 2024 12:36 IST
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MF KYC New Rules : म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए पिछले महीने से नए केवाईसी नियम लागू हो चुके हैं. (Image : Pixabay)
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How to get Mutual Fund KYC Validated under New Rules : देश के तमाम म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए पिछले महीने से नए केवाईसी नियम लागू हो चुके हैं. 1 अप्रैल 2024 से लागू इन नियमों के तहत अब वही निवेशक किसी नए म्यूचुअल फंड में बिना रोकटोक के कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं, जिनका स्टेटस 'केवाईसी वैलिडेटेड' (KYC Validated) है. वहीं, जिन इनवेस्टर्स का स्टेटस 'केवाईसी रजिस्टर्ड' (KYC Registered) है, वे कुछ सीमाओं के तहत ही लेनदेन कर पाएंगे. अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और नए नियमों के लागू होने के बाद अपना केवाईसी स्टेटस चेक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द ऐसा कर लीजिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो. सबसे पहले जानते हैं कि अपना केवाईसी स्टेटस चेक करने का सही तरीका क्या है?

कैसे चेक करें अपना केवाईसी स्टेटस?

म्यूचुअल फंड निवशक नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करके बड़ी आसानी से अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं :

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  1. - सबसे पहले अपने म्यूचुअल फंड या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) की वेबसाइट पर जाएं.
  2. - 'KYC Status' का लिंक खोजकर उस पर क्लिक करें.
  3. - अपना 10 अंकों का पैन (PAN) नंबर सबमिट करें.
  4. - इसके बाद आपको स्क्रीन पर अपना KYC Status नजर आएगा.
  5. - यह स्टेटस 'Validated', 'Registered', 'On-Hold' या 'Rejected' हो सकता है.

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अलग-अलग केवाईसी स्टेटस का क्या है मतलब

नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड निवेशकों के केवाईसी स्टेटस को कई अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है. जिनके आधार पर तय होगा कि आप कौन से लेनदेन कर सकते हैं और किन ट्रांजैक्शन से पहले आपको अपना केवाई स्टेटस ठीक कराना पड़ेगा.

  • - अगर आपका स्टेटस 'KYC Validated' है, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपकी किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी समय, कोई भी लेन-देन कर सकते हैं.
  • - अगर आपका स्टेटस 'KYC Registered' है, तो आप अपने सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी, रिडेम्पशन, स्विचिंग या एसआईपी जैसे तमाम लेन-देन बिना रोक-टोक के कर सकते हैं.
  • - लेकिन 'KYC Registered' स्टेटस वाले इनवेस्टर्स को किसी नए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपना केवाईसी फिर से कराना पड़ेगा.
  • - अगर आपका स्टेटस 'KYC On-Hold' या 'KYC Rejected' है, तो वहां इसकी वजह भी दी गई होगी. यह वजह मोबाइल या फोन नंबर वैलिडेट नहीं होना, पैन-आधार लिंक नहीं होना या केवाईसी दस्तावेज से जुड़ी कोई खामी हो सकती है.
  • - बताई गई कमी को दूर करके आप अपने केवाईसी स्टेटस को 'KYC Validated' या 'KYC Registered' में तब्दील करवा सकते हैं, जिसके बाद आप लेनदेन फिर से शुरू कर पाएंगे.

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'केवाईसी रजिस्टर्ड' को 'केवाईसी वैलिडेटेड' में कैसे बदलें?

अगर आपका मौजूदा स्टेटस 'केवाईसी रजिस्टर्ड' है और आप नए म्यूचुअल फंड में बिना परेशानी लेनदेन करने के लिए उसे 'केवाईसी वैलिडेटेड' में बदलना चाहते हैं, तो आपको केवाईसी अपडेट या केवाईसी मोडिफिकेशन की प्रॉसेस पूरी करनी होगी. आप Digi-locker या M-Aadhaar की मदद से अपने पैन (PAN) और आधार का इस्तेमाल करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं. केवाईसी स्टेटस 'रजिस्टर्ड' से बदलकर 'वैलिडेटेड' होने के बाद आपको नए म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बार-बार री-केवाईसी (re-KYC) नहीं करना पड़ेगा.

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ज्यादातर मामलों में आप अपने केवाईसी से जुड़े किसी भी मसले को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कुछ ही मिनटों में हल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको इसमें किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनकी सहायता ले सकते हैं.

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