होमताजा खबरराष्ट्रीयमनोरंजन
राज्य | उत्तर प्रदेशउत्तराखंडझारखंडछत्तीसगढ़मध्य प्रदेशमहाराष्ट्रपंजाबनई दिल्लीराजस्थानबिहारहिमाचल प्रदेशहरियाणामणिपुरपश्चिम बंगालत्रिपुरातेलंगानाजम्मू-कश्मीरगुजरातकर्नाटकओडिशाआंध्र प्रदेशतमिलनाडु
वेब स्टोरीवीडियोआस्थालाइफस्टाइलहेल्थटेक्नोलॉजीएजुकेशनपॉडकास्टई-पेपर

कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 धाराओं में तय किए आरोप, भाजपा सांसद ने खुद को बताया निर्दोष, कहा- मुकदमा लड़ूंगा

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था।
Written by: खेल डेस्‍क | Edited By: Riya Kasana
नई दिल्ली | Updated: May 23, 2024 14:56 IST
बृज भूषण शरण सिंह। फोटो- ( इंडियन एक्‍सप्रेस)।
Advertisement

 दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए। बृज भूषण ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई की मांग की।

हथियार, हेलिकॉप्टर, स्कूल-कॉलेज और अस्पताल; जानिए बृजभूषण सिंह का खजाना है कितना बड़ा

Advertisement

बृजभूषण सिंह ने खुद को बताया निर्दोष

बृज भूषण ने कहा, ‘‘इसका कोई सवाल ही नहीं, गलती किए ही नहीं।’’ अदालत ने मामले में सह आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आपराधिक धमकी का आरोप तय किया। इस मामले में विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि न ही उन्होंने कभी किसी पहलवान को धमकाया न ही घर बुलाया।

एक पहलवान के आरोपों में किया गया था बरी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किए थे।

Advertisement

बृजभूषण सिंह जमानत पर हैं

दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 10 जून को सांसद बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जुलाई में स्थानीय अदालत से बृजभूषण को जमानत मिल गई थी, फिलहाल वे जमानत पर ही हैं। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बृज भूषण को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था। पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है।

Advertisement
Tags :
Brij Bhushan Sharan SinghWrestling
विजुअल स्टोरीज
Advertisement
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा एजुकेशन समाचार (Education News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
Advertisement