Swati Maliwal Assault Case: CM केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फिर नहीं मिली जमानत, जानें जज ने क्या कहा
आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। बिभव कुमार को मई में AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
तीस हजारी कोर्ट से नहीं मिली बिभव कुमार को जमानत
तीस हजारी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया। उन्होंने कहा, "इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बिभव कुमार पर माननीय मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर राजनीतिक दल की एक महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है, जहां न केवल उनके राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं बल्कि यहां तक कि आम जनता भी अपनी शिकायतों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकती है। इससे आम जनता के मन में अपने नेता से मिलने के लिए डर और घबराहट पैदा होती है।"
जज एकता गौबा ने कहा कि पीड़िता के मन में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। जज ने कहा कि यह भी माना गया कि जमानत मिलने पर बिभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि बिभव कुमार अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्हें लगी चोटें स्पष्ट हैं। कोर्ट में बिभव कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया गया। बिभव पर आईपीसी की धारा 308, 341, 354, 354B, 506, 509 और 201 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये सभी आरोप गंभीर हैं।
बिभव कुमार पर हैं गंभीर आरोप
बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में कथित तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। बिभव पर आरोप है कि उन्होंने बेरहमी से पिटाई कर स्वाति को चोट पहुंचाई। कोर्ट ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि बिभव कुमार मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं और उन पर न केवल उसी पार्टी के संसद सदस्य, बल्कि एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।