सपा नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका, एक और मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Azam Khan: लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा ठेकेदार बरकत अली को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने आजम को डूंगरपुर में जमीन पर कब्जा करने और घरों में तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पहले भी कई मामलों में दोषी पाया जा चुका है। अब उन्हें एक और मामले में दोषी पाया गया है। आजम खान पर 2019 में डूंगरपुर कॉलोनी को जबरन तोड़ने और लोगों को धमकी देने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आजम के अलावा ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी ठहराया गया है।
ठेकेदार बरकत अली को भी सात साल की जेल
इस बीच, एमपी-एमएलए कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली को भी सात साल जेल और छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने कोर्ट को बताया कि डूंगरपुर बस्ती के रहने वाले अबरार ने छह दिसंबर 2016 को गंज थाने में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में उन्होंने आजम खान, रिटायर पुलिस अधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया था।
आजम खान की पत्नी आईं जेल से बाहर
खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को जबरन घर गिराने का दोषी ठहराया था। इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें जमानत दे दी थी। 24 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी। इन तीनों को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया था।