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पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामला: नाबालिग आरोपी ने सड़क हादसों पर लिखा निबंध, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

महाराष्ट्र के पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के बाद एक लड़के और लड़की की मौत हो गई थी
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Mohammad Qasim
नई दिल्ली | Updated: July 05, 2024 10:56 IST
पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामला  नाबालिग आरोपी ने सड़क हादसों पर लिखा निबंध  बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
पुणे में पोर्शे कार से एक्सीडेंट। (इमेज-एक्सप्रेस फोटो)
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पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर निबंध लिखकर सौंप दिया है।  19 मई की दुर्घटना के बाद उसे जमानत देते समय जेजेबी ने कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए कहा था, जिसमें निबंध लिखना भी शामिल था।

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25 जून नाबालिग आरोपी की रिहाई का आदेश देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तें पूरा करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र के पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी।  टक्कर लगने के बाद एक लड़के और लड़की की मौत हो गई थी। जानकारी सामने आई थी कार नाबालिग लड़का ही चला रहा था और वह नशे में भी था।

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नाबालिग आरोप ने सौंपा निबंध

नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के आदेश के मुताबिक, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। नाबालिग की ओर से 3 जुलाई को जेजेबी को अपना निबंध भेज दिया गया था। इसके अलावा एक शर्त यह भी थी कि ससून अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाए। उसकी चाची ने जिसकी हिरासत में उसे छोड़ा गया था ससून अस्पताल से संपर्क किया था। अस्पताल के अधिकारियों ने इस संबंध में जेजेबी से निर्देश मांगे थे।

19 मई को दुर्घटना के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद नाबालिग को उसी दिन दोपहर में पुणे में जेजेबी के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने किशोर सुधार गृह में उसकी रिमांड मांगी थी और यह भी अपील की थी कि उस पर एक बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और जेजेबी ने उसे निबंध लिखने, यातायात सुरक्षा मानदंडों का अध्ययन करने और परामर्श लेने सहित विभिन्न शर्तों पर जमानत दे दी थी।

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