PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज, याचिकाकर्ता से बोला HC- क्या आपकी सेहत ठीक है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐसी याचिका खारिज की जिसमें पीएम मोदी के वाराणसी से जीते गए चुनाव को अयोग्य करार देने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लग रहा है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने SHO और जिला न्यायाधीश को याचिकाकर्ता कैप्टन दीपक कुमार पर नजर रखने और आवश्यक हो तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत अपनी पावर का प्रयोग करने को कहा है।
याचिका में क्या कहा गया था?
कैप्टन दीपक कुमार नाम के शख्स ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की झूठी शपथ ली है। कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की मदद से उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं।
कोर्ट ने पूछा- सेहत ठीक है?
बुधवार को कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले दीपक कुमार से उनकी सेहत के बारे में पूछा। कोर्ट ने कहा, "क्या आप ठीक हैं? आपकी याचिका अनुचित है। इसमें कहा गया है कि जिस विमान को आप उड़ा रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आपकी बेटी लापता है और पूर्व सीजेआई आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ठीक हैं? कोई भी इंसान इस याचिका को नहीं समझ सकता। इसका कोई मतलब नहीं है और सिंगल बेंच का यह कहना सही है कि यह निराधार आरोपों से भरी हुई याचिका है।"
अदालत ने कहा कि दीपक कुमार द्वारा लगाए गए सभी आरोप उनकी कल्पना मात्र हैं और उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं है। पीठ ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इसलिए अपील खारिज की जाती है। दीपक कुमार ने मांग की थी कि मोदी की झूठी शपथ की प्रभावी और समयबद्ध तरीके से जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया जाना चाहिए।