अगर NOTA पर ज्यादा वोट पड़े तो क्या दोबारा चुनाव होगा? CJI चंद्रचूड़ की बेंच का EC से सवाल
देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, इस समय दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और 88 सीटों पर 13 राज्यों की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि अगर नोटा बटन ईवीएम पर सबसे ज्यादा बार दबाया जाए तो उस सीट पर फिर चुनाव होना चाहिए।
जानकारी के लिए बता दें कि मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से सर्वोच्च अदालत में ये याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि अगर नोटा बटन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिव खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस भी प्रत्याशी को किसी भी सीट पर नोटा से भी कम वोट मिलते हैं तो उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का चुनाव ना लड़ सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने इस बारे में पूछा और उनसे ही जवाब दाखिल करने को कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। यहां समझने वाली बात ये है कि अभी अगर कोई फैसला इस पर दिया भी जाता है तो उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में अगर कोई फैसला आता भी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए होगा।
बड़ी बात ये है कि देश में जैसा सिस्टम चल रहा है, उसके तहत जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब याचिका के अनुसार अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो फिर से चुनाव करवाने का प्रावधान होना चाहिए।