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इनके लिए कानून कुछ नहीं! NCP विधायक के भतीजे ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, मौके पर मौत

मंचर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि जांच से पता चलता है कि आरोपी अपनी फॉर्च्यूनर एसयूवी को हाईवे पर रॉन्ग साइड पर तेज स्पीड से चला रहा था।
Written by: ईएनएस
June 23, 2024 16:38 IST
इनके लिए कानून कुछ नहीं  ncp विधायक के भतीजे ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया  मौके पर मौत
पुणे में हिट एंड रन केस। (इमेज-स्क्रीनग्रैब)
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Pune Hit-Run Case: पोर्श केस के बाद पुणे से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। शनिवार रात को पुणे-नासिक हाईवे पर गलत साइड से आ रही एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद एक 19 साल के युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद फरार ड्राइवर की पहचान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के विधायक दिलीप मोहिते के भतीजे मयूर भतीजे के रूप में हुई है।

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पुलिस ने मरने वाले की पहचान पुणे जिले के अंबेगांव तालुका के कलंब के रहने वाले ओम सुनी भालेराव के रूप में की है। यह हादसा शनिवार रात 9.25 एकलहरे गांव के पास हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की और मयूर साहेबराव मोहिते को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि टोयोटा फॉर्च्यूनर का ड्राइवर मयूर साहेबराव मोहिते 34 साल का है और पुणे जिले के खेड़ तालुका के शेल पिंपलगांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि वह अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता और खेड़ अलंदी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक दिलीप मोहिते का भतीजा है।

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रॉन्ग साइड पर चला रहा था कार

मंचर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि जांच से पता चलता है कि आरोपी अपनी फॉर्च्यूनर एसयूवी को हाईवे पर रॉन्ग साइड पर तेज स्पीड से चला रहा था। एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे भालेराव गिर गया। उसे कई गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। ड्राइवर पीड़ित की मदद करने या उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय घटनास्थल से भाग गया। हालांकि, पुलिस ने बाद में आरोपी को सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुणे पोर्श केस

यह पुणें में तेज रफ्तार कार के कहर का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 18-19 मई की रात में 17 साल के नाबालिग ने 200 kmph की स्पीड में चल रही पोर्श कार से बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी। इस हादसे में दोनों की जान चली गई थी। जुवेनाइल बोर्ड ने हादसे के कुछ घंटों के बाद ही आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी थी।

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जमानत की शर्तों में उसे सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7,500 रुपए के दो बेल बॉन्ड भरने को कहा गया था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने मामले में अलग-अलग केस दर्ज किए। आरोपी के दादा, पिता और मां भी पुलिस की गिरफ्त में है।

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