scorecardresearch
For the best experience, open
https://m.jansatta.com
on your mobile browser.

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत; 26 जून को फिर होगी सुनवाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: June 24, 2024 13:32 IST
अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल  सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत  26 जून को फिर होगी सुनवाई
Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। (एक्सप्रेस फाइल)
Advertisement

Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 26 जून को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

Advertisement

सोमवार को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ केजरीवाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

Advertisement

हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने 21 जून को केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की, "स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।"

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम रोक लगाने की वही गलती नहीं करेगा जो हाई कोर्ट ने की थी। इसलिए, मामले की सुनवाई 26 जून (बुधवार) को निर्धारित करना उचित समझा गया। उस समय तक हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "स्थगन आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा गया है और तब तक निचली अदालत के जमानत देने के आदेश पर रोक लगाई गई है। पक्षों को 24 जून तक संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने का अवसर दिया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा है कि स्थगन आवेदन पर आदेश शीघ्र ही पारित किया जाएगा और इसमें स्थगन का अनुरोध किया गया है। हम इसे उचित मानते हैं कि मामले को अगले दिन सूचीबद्ध किया जाए और यदि हाई कोर्ट इस बीच कोई आदेश पारित करता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। "

Advertisement

केजरीवाल को 21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव अभियान लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि सिसोदिया अभी भी जेल में हैं।

निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है और यह भी दिखाने में विफल रहा है कि एक अन्य आरोपी विजय नायर केजरीवाल की ओर से काम कर रहा था। विशेष न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है।

ईडी ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और मामले में तत्काल सुनवाई सुनिश्चित की। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, जिसने स्थगन प्रार्थना पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि, इस बीच, हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत आदेश पर अंतरिम रोक तब तक रहेगी जब तक कि रोक की प्रार्थना पर अंतिम आदेश नहीं सुनाया जाता।

हाई कोर्ट ने कहा, "मैं आदेश को दो-तीन दिन के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक, निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। " जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल की थी।

Advertisement
Tags :
Advertisement
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा एजुकेशन समाचार (Education News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
×
tlbr_img1 Shorts tlbr_img2 खेल tlbr_img3 LIVE TV tlbr_img4 फ़ोटो tlbr_img5 वीडियो