फेक इनवॉइस पर लगेगी लगाम, सोलर कूकर पर 12% टैक्स... GST काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें सोलर कूकर पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने को मंजूरी भी दे दी गई।
फेक इनवॉइस पर लगेगी लगाम
जीएसटी काउंसिल की बैठक में फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना दोनों माफ कर दिया जाएगा। यह उन्हीं का माफ होगा, जो 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान करते हैं।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला यह हुआ कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं में जीएसटी से छूट दी गई। प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी द्वारा संचालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
टैक्सपेयर्स को लेकर लिए गए बड़े निर्णय
जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सपेयर्स और व्यापार की सुविधा को लेकर निर्णय लिए गए। जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। वहीं छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटीआर-4 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक 8 महीने बाद हुई है। पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी काउंसिल ने दूध के कैन पर 12 फ़ीसदी की दर से टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा सभी बॉक्स पर 12 फ़ीसदी की दर निर्धारित की गई है। फायर स्प्रिंकलर पर भी अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
पेट्रोल-डीजल भी आएगा GST दायरे में?
इस दौरान निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा बताया। उन्होंने कहा कि इसे केंद्र सरकार का जीएसटी में लाने का इरादा है। हालांकि इसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर जीएसटी दर तय करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह का गठन हुआ है, जो अगस्त में जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।