दिल्ली में किन महिलाओं को मिलेगी मुख्यमंत्री सम्मान निधि? जान लीजिए इसकी पात्रता और योजना का लाभ लेने के लिए क्या करें
Delhi Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार ने 2024 के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की थीं। उन्हीं में से एक है ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने महिलाओं के लिए इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए की राशि मिलेगी। योजना के लिए सरकार की तरफ से 2 हजार करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था।
सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने बुधवार को पहली बैठक हुई। बैठक में सहमति बनी कि यह निश्चित आय तक की महिलओं को ही यह लाभ मिलना चाहिए। बैठक में अलग-अलग सुझाव आए। जैसे, ढाई लाख तक की सालाना आय वाली महिलएओं को यह लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी महिला के नाम पर गाड़ी है तो वो भी लाभार्थी नहीं हो सकती। नौकरी-पेशा वाली महिलाओं को भी इस दायरे से बाह करने का सुझाव आया है। कुल मिलाकर दिल्ली महिला सम्मान निधि का लाभ महिलाओं की आय के ही आधार पर तय होगा।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना क्या है?
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए इस योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि केजरीवाल सरकार की तरफ से अभी योजना किस तारीख से लागू होगी इसकी घोषणा नहीं की गई है। न ही योजना से जुड़ी पूरी शर्तों और नियमों की भी कोई घोषणा हुई है।
स्कीम की पात्रता क्या है?
इस योजना का लाभ केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही दिया जाएगा। उस महिला के पास दिल्ली का वोटर कॉर्ड होना जरूरी है। अगर कोई दूसरे राज्य की महिला दिल्ली में रह रही है और उसके पास वोटर आई-डी कार्ड नहीं है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए क्या करें?
मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अभी दिल्ली सरकार की तरफ से नियम और शर्तें तो लागू नहीं की गई हैं, लेकिन वित्त मंत्री आतिशी की बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा के अनुसार 18 साल से अधिक आयु वाली महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
इसके लिए उन्हें एक आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इसके साथ ही एक घोषणा पत्र भी देना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। वहीं सरकारी नौकरी करने वाली और टैक्सपेयर महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।