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Excise Scam: केजरीवाल को राहत नहीं, के कविता का भविष्य क्या? आज HC सुनाएगा जमानत पर फैसला

सीबीआई ने कहा कि अगर कविता को जमानत दी जाती है, तो एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि वह जांच में बाधा डाल सकती हैं।
Written by: न्यूज डेस्क | Edited By: Nitesh Dubey
नई दिल्ली | Updated: July 01, 2024 01:28 IST
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BRS नेता के कविता
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दिल्ली हाई कोर्ट शराब नीति से संबंधित मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता की जमानत याचिका पर 1 जुलाई, 2024 यानी आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 मई 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

के कविता का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, अधिवक्ता नितेश राणा और अन्य वकील मोहित राव और दीपक नागर ने अपनी दलीलें पेश कीं थी। वहीं वकील डीपी सिंह ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वकील जोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि चल रही जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है जिसमें अन्य लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल हैं और अवैध धन के फ्लो का पता लगा रहे हैं।

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सीबीआई ने कहा कि अगर कविता को जमानत दी जाती है, तो एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि वह जांच में बाधा डाल सकती हैं। सीबीआई ने कहा, "अगर आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया गया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह जांच को प्रभावित कर देगी, विशेष रूप से जब वह 'ट्रिपल टेस्ट' को पूरा करने में विफल रहती है।"

ईडी ने भी यह कहते हुए कविता के जमानत याचिका का विरोध किया कि एक आरोपी गुप्त रूप से धन के लेन-देन को दूर करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकता है, जिससे जांच और मुकदमा कमजोर हो सकता है। ईडी ने तर्क दिया, "एक आरोपी आज उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके गुमनाम रूप से मनी ट्रेल को हटा सकता है, जिससे जांच और मुकदमा कमजोर हो जाता है।"

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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। ईडी ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। आरोप पत्र में के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप शामिल हैं।

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