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हेट स्पीच मामले में BJP नेता आरोपी, महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया; जानिए क्या पूरा मामला

Bombay High Court: महाराष्ट्र पुलिस उस याचिका पर जवाब दे रही थी जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए पावस्कर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके कारण पिछले साल सितंबर में सतारा जिले में एक मस्जिद पर हमला और सांप्रदायिक झड़प हुई थी।
Written by: ईएनएस
Updated: June 25, 2024 15:20 IST
हेट स्पीच मामले में bjp नेता आरोपी  महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया  जानिए क्या पूरा मामला
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट । (फाइल फोटो)
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Bombay High Court: महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर को हेट स्पीच मामले में आरोपी बनाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी। मामला पिछले साल सांगली में दो हेट स्पीच से जुड़ा है।

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पुलिस उस याचिका पर जवाब दे रही थी जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए पावस्कर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके कारण पिछले साल सितंबर में सतारा जिले में एक मस्जिद पर हमला और सांप्रदायिक झड़प हुई थी।

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जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और श्याम सी चांडक की खंडपीठ शाकिर इसालाल तंबोली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पावस्कर पर मुकदमा चलाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर “सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची थी।” इस साल फरवरी में कोर्ट ने अपर्याप्त कार्रवाई को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए थे।

तंबोली ने कहा था कि हालांकि पुलिस ने सांगली में दर्ज दोनों मामलों में कुछ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, लेकिन पावस्कर का नाम उसमें नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पिछले साल जनवरी से जून तक पावस्कर द्वारा दो बार नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की।

19 जून को, महाराष्ट्र पुलिस के सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने अधिकारियों के निर्देश पर कहा कि सांगली में दर्ज दो मामलों में आईपीसी की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 ए (पूजा स्थल को अपवित्र करना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है और दोनों मामलों में पावस्कर को आरोपी बनाया गया है।

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वेनेगांवकर ने यह भी कहा कि दोनों एफआईआर में आरोपपत्र तैयार है, लेकिन संबंधित प्राधिकारी से मंजूरी लंबित होने के कारण इसे दाखिल नहीं किया जा सका और मंजूरी प्राप्त करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया और आगे की सुनवाई 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने सतारा में दो एफआईआर में आरोपपत्र दाखिल किया है, हालांकि एक मामले में पावस्कर की भूमिका की जांच की जानी बाकी है और जांच छह सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी।

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