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Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, CBI मामले में मांगी जमानत

Delhi Excise Policy Case: सीबीआई मामले में जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: July 03, 2024 16:06 IST
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। (इमेज-फाइल फोटो)
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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील रजत भारद्वाज ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला उठाया।

भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल अवैध हिरासत में हैं और इस मामले की सुनवाई कल यानी गुरुवार हो सकती है। हालांकि, पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।

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सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जब वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, हालांकि बाद में 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

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इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 29 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं किये जाने पर 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकीलों का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है।

सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने फिर दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया।

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Tags :
arvind akejriwalCBIDelhiHigh Court
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