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14 साल की लड़की का 10 नाबालिगों ने किया गैंगरेप, सबसे छोटे आरोपी की उम्र 11 सिर्फ साल

बेल्जियम से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां 14 साल की एक लड़की के साथ 10 नाबालिग लड़कों ने गैंग रेप किया है।
Written by: न्यूज डेस्क
नई दिल्ली | Updated: May 10, 2024 10:51 IST
14 साल की लड़की का 10 नाबालिगों ने किया गैंगरेप  सबसे छोटे आरोपी की उम्र 11 सिर्फ साल
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यूरोपियन देश बेल्जियम से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां 14 साल की एक लड़की के साथ 10 नाबालिगों द्वारा गैंगरेप किया गया है। इस गैंगरेप में शामिल 10 में से 9 आरोपियों की उम्र 11 से 16 साल के बीच है जबकि 10वें आरोपी की उम्र महज 11 साल है।

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बेल्जियम के कॉर्ट्रिज्क शहर हुई इस घटना में लड़की का प्रेमी भी शामिल है। लड़की का प्रेमी कथित तौर पर लड़की को घर के ही पास स्थित एक झाड़ी में ले गया। जहां उसके कई दोस्त पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान उन सभी ने उस लड़की के साथ रेप किया। इतना ही नहीं ईस्टन की छुट्टियों के दौरान 2 से 6 अप्रैल के बीच तीन मौकों पर दस नाबालिगों ने उस लड़की के साथ बारी-बारी से रेप किया। इस घटना में शामिल सबसे कम उम्र का आरोपी 11 साल का है। रेप में शामिल दस में से छ आरोपियों को कहीं बंद किया गया है जबकि चार को नजरबंद कर दिया गया है।

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रेप मामले में सजा को लेकर शुरू हुई बहस

इस घटना के बाद हर किसी में गुस्सा का भाव दिख रहा है। तीन साल पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी। उस समय पूर्वी फ्लैंडर्स के गेंट से घटना सामने आने के बाद लोगों ने भारी विरोध किया था। हालांकि अब इस मामले ने फ्लेमिश संसद में यौन अपराधों से जुड़े केसों के लिए सजा को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसको लेकर न्याय मंत्री जुहल डेमीर ने सजा की शर्तों को बढ़ाने का सदन में प्रस्ताव भी रख दिया है। 14 साल से कम उम्र के अपराधी के लिए दो साल, 14 से 16 साल की उम्र के अपराधियों के लिए पांच साल और 16 से ऊपर की उम्र वाले अपराधियों को सात साल तक की सजा होनी चाहिए।

2021 में हुआ था नाबालिग अपराध कानून में संशोधन

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इससे पहले साल 2021 में बेल्जियम सरकार ने नाबालिग अपराध कानून में संशोधिन किया था। जिसमें 12 साल से कम उम्र के नाबालिगों को रेप और गैंगरेप मामले में दोषी होने पर लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति मिल गई थी। जबकि साल 2022 से 16 साल से अधिक उम्र के आरोपियों को रेप या गैंग से रिलेटेड हिंसा मामले में सामान्य वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

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