पत्नी के सामने किया महिला का रेप, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, कुमकुम लगाने से रोका, बुर्का पहनने को किया मजबूर
कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 28 साल की एक महिला ने एक दंपत्ति पर उसकी प्राइवेट तस्वीरों का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करने और इस्लाम धर्म कबूल करवाने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों में से एक ने अपनी पत्नी के सामने उसका रेप किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे माथे पर 'कुमकुम' लगाने से रोका गया और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया।
महिला द्वारा FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति सहित कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान रफीक के रूप में हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी रफीक और उसकी पत्नी ने महिला के साथ छेड़खानी की और वो उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त थे। इसी दौरान रफीक ने महिला की इंटीमेट तस्वीरें ले ली थीं, जिनके जरिए वह उसे ब्लैकमेल करता था और उपर हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर डालता था।
पुलिस ने बताया कि रफीक और उसकी पत्नी साल 2023 में पीड़ित महिला को बेलगामी स्थित अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला को अपना हर ऑर्डर मानने के लिए मजबूर भी किया। महिला का आरोप है कि रफीक ने पिछले साल उसके साथ अपनी पत्नी के सामने रेप किया। ये घटना उस समय की है जब वो तीनों साथ में रहते थे।
महिला के खिलाफ जातिगत टिप्पणी भी की
बेलगामी के एसपी भीमाशंकर गुलेड़ा ने कहा कि इस साल अप्रैल में आरोपी दंपत्ति ने महिला से कथित रूप से माथे पर कुमकुम न लागने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को बुर्का पहनने और दिन में पांच बार नमाज पढ़ने के लिए भी मजबूर किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ जातिगत टिप्पणी भी की जाती थी औऱ आरोपी उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहते थे क्योंकि वो पिछड़ी जाति से संबंध रखती है।
अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि रफीक ने महिला से अपनी पति को तलाक देने के लिए कहा। रफीक ने उससे यह भी कहा कि अगर वो उसकी बातें नहीं मानेगी तो वो उसकी प्राइवेट तस्वीरें लीक कर देगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी दंपत्ति ने उसे धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।
कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर सौंदत्ती में FIR दर्ज की है। कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों पर कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट , आईटी एक्ट की प्रासंगिक धाराओं, एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें बलात्कार, अपहरण, गलत कारावास और आपराधिक धमकी शामिल हैं।