शादीशुदा महिलाओं को जॉब न देने के मुद्दे पर घिरी iPhone बनाने वाली कंपनी Foxconn, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से मांगा जवाब
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तमिलनाडु श्रम विभाग से मीडिया रिपोर्टों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित एप्पल के असेंबली प्लांट फॉक्सकॉन में विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से समान पारिश्रमिक अधिनियम का हवाला देते हुए राज्य के श्रम विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।
दरअसल, श्रम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने कई मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए दावा किया है कि तमिलनाडु में फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को जॉब ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। इन जानकारियों को लेकर मंत्रालय ने तत्काल तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
केंद्र ने किन नियमों का दिया हवाला
श्रम मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इन मियमों के हवाले से ही केंद्र ने राज्य से जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ था खुलासा
इस विवाद को लेकर श्रम मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए राज्य सरकार से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय रॉयटर्स की एक जांच रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी थी कि फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पास अपने आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरियों से बाहर रखा है।
इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कंपनी का मानना है कि विवाहित महिलाओं के पास अविवाहित महिलाओं के मुकाबले अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए कंपनी उन्हें काम नहीं देना चाहती है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन निर्माता कंपनी एप्पलल के लिए असेंबलिंग का काम करने वाली फॉक्सकॉन (Foxconn) में शादीशुदा महिलाओं की जॉब एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। चेन्नई के प्लांट में ये भेदभाव का मामला उजागर हुआ है, जो कंपनी की गैर-भेदभावपूर्ण भर्ती के लिए सार्वजनिक रूप से बताई गई प्रतिबद्धता के विपरीत है।